भानुप्रतापपुर उपचुनाव: भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद हिरासत में, झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई है गिरफ्तारी पर रोक

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram


भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

ख़बर सुनें

छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें कांकेर सिटी कोतवाली लेकर जा रहे हैं। ब्रम्हानंद नेताम को किलेपाल पोलिंग बूथ गए हुए थे। वहीं से झारखंड पुलिस  ने उन्हें हिरासत में लिया है। हालांकि, ब्रह्मानंद नेताम ने उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस ने उनसे कोर्ट का आदेश मांगा है। 

दरअसल, कुछ देर पहले ही भाजपा की ओर से मीडिया को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई थी। इसमें बताय गया था कि कोर्ट ने राहत देते हुए नेताम की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ादायी कार्रवाई नहीं की जाए। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ है। 

यह भी पढ़ें…भानुप्रतापपुर उपचुनाव: ब्रह्मानंद बोले- कांग्रेस को षड्यंत्र करने में महारथ हासिल, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि इस केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है। एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।

यह भी पढ़ें…भानुप्रतापपुर उपचुनाव: BJP प्रत्याशी ब्रह्मानंद पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, कांग्रेस ने दिखाई FIR की कॉपी

नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप
भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक ब्रम्हानंद नेताम पर गंभीर आरोप हैं। वह जमशेदपुर की 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेले जाने के केस के अभियुक्तों में से एक हैं। यह मामला साल 2019 का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के इस मुद्दे को उठाने के बाद झारखंड पुलिस भी नेताम को गिरफ्तार करने के लिए कांकेर पहुंची है। इस दौरान जगह-जगह छापामारी की कार्रवाई भी की गई। 

विस्तार

छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें कांकेर सिटी कोतवाली लेकर जा रहे हैं। ब्रम्हानंद नेताम को किलेपाल पोलिंग बूथ गए हुए थे। वहीं से झारखंड पुलिस  ने उन्हें हिरासत में लिया है। हालांकि, ब्रह्मानंद नेताम ने उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस ने उनसे कोर्ट का आदेश मांगा है। 

दरअसल, कुछ देर पहले ही भाजपा की ओर से मीडिया को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई थी। इसमें बताय गया था कि कोर्ट ने राहत देते हुए नेताम की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ादायी कार्रवाई नहीं की जाए। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ है। 

यह भी पढ़ें…भानुप्रतापपुर उपचुनाव: ब्रह्मानंद बोले- कांग्रेस को षड्यंत्र करने में महारथ हासिल, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि इस केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है। एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।

यह भी पढ़ें…भानुप्रतापपुर उपचुनाव: BJP प्रत्याशी ब्रह्मानंद पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, कांग्रेस ने दिखाई FIR की कॉपी

नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप

भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक ब्रम्हानंद नेताम पर गंभीर आरोप हैं। वह जमशेदपुर की 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेले जाने के केस के अभियुक्तों में से एक हैं। यह मामला साल 2019 का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के इस मुद्दे को उठाने के बाद झारखंड पुलिस भी नेताम को गिरफ्तार करने के लिए कांकेर पहुंची है। इस दौरान जगह-जगह छापामारी की कार्रवाई भी की गई। 





Source link

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

Contact Form

Shopping

Scroll to Top